NGO in Hindi – What is NGO (एनजीओ क्या है?)
एनजीओ – गैर सरकारी संगठन या गैर-लाभ संगठन (NGO – Non Governmental Organization or NPO – Non Profit Organizations) एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता हैं. इसे कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किया जाता हैं.
यदि व्यक्तियों का समूह या समुदाय कोई सामाजिक सुधार या कल्याण का काम करना चाहता है तो वो रजिस्टर या बिना रजिस्टर किये स्वयं सेवी संस्था (NGO) के द्वारा इस कार्य को कर सकता हैं. रजिस्टर्ड एनजीओ से समाज सेवी कार्य करने पर आप सरकार और अनुदानदाता संगठन से आर्थिक सहायता ले सकते हैं. यदि कोई समाज सेवी संस्था आर्थिक सहायता न लेना चाहे तो वह सामजिक कल्याण का कार्य बिना रजिस्टर्ड किये भी कर सकता हैं.
एक रजिस्टर्ड संस्था (NGO – Non Governmental Organization) की अपनी अलग ही पहचान होती हैं. एनजीओ का अधिकृत सरकारी रजिस्ट्रार आफिस से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सभी तरह की सहायता और आर्थिक अनुदान ले सकते हैं. एनजीओ या स्वयं सेवी संस्था व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नही होता हैं इसका एक मात्र उद्देश्य मानव और समाज हित ही होता हैं.
भारत में गैर-लाभ संगठन (Non-Profit Organizations in India)
भारत में एनजीओ (NGO) को तीन प्रकार से Register करवाया जा सकता हैं. तीनों का अपना अलग-अलग महत्व हैं और इसे अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता हैं.
- सोसाइटी (Society)
- ट्रस्ट (Trust)
- कंपनी (Company under section–25)
सोसाइटी (Society)
सोसाइटी क्या हैं? (What is society?) – सोसाइटी भी एक NGO होता हैं इसको सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत Register किया जाता हैं. इसको आप दो प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं एक राज्य स्तर पर जिसमें आप अपने प्रदेश के अंदर ही काम कर सकते हैं और दूसरा केंद्र स्तर पर जिसमें आप पूरे देश में काम कर सकते हैं. इसको रजिस्टर करवाने में लगभग एक से दो महीने का समय लगता हैं.
राज्य स्तर एनजीओ (State Level NGO) को रजिस्टर करने के लिए आपको 7 लोगो (Seven Members) की जरूरत होगी, इसमें आप अपने घर के सदस्यों को शामिल नही कर सकते हैं.
केंद्र स्तर एनजीओ (Center level NGO) को रजिस्टर करवाने के लिए आपको 8 लोगो (Eight Members) की जरूरत होगी. ये आठों लोग अलग-अलग राज्यों से होने चाहिए.
ट्रस्ट (Trust)
ट्रस्ट क्या है? (What is Trust?) – ट्रस्ट भी एक NGO होता हैं, इसको इंडियन ट्रस्टस एक्ट (Indian Trusts Act) / बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट (Bombay Trust Act) / देवस्थान ट्रस्ट एक्ट (Devasthan Trust Act) के अंतर्गत Register करवाया जाता हैं. इसमें कम से कम दो सदस्य (Two Member) अनिवार्य हैं. ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसमें संपत्ति का सामिल होना अनिवार्य हैं जैसे कि जमीन या बिल्डिंग.
कंपनी (Company under section-25)
कंपनी क्या है? (What is Company?) – अलाभकारी कंपनी एनजीओ (NGO) कहलाती है इसे कंपनी एक्ट (Company Act) के अंतर्गत Register किया जाता हैं. इसमें कम से कम दो लोग (डायरेक्टर /निदेशक)
की जरूरत होती हैं. कंपनी एक्ट के अंतर्गत संस्था, संपूर्ण भारत में कही पर भी कार्य कर सकती हैं बशर्ते केंद्र सरकार द्वारा उसे वैध मान्यता प्राप्त हो.
सोसाइटी, ट्रस्ट व कंपनी में अंतर | Differences in Society, Trust and Company
एनजीओ (NGO) रजिस्ट्रेशन के बाद, जब आपको कोई वित्तीय अनुदान देता हैं तो उसे टैक्स में छूट मिलती हैं यदि आपके NGO के पास 80G Certificate है. यदि आप विदेशी वित्तीय अनुदान लेने के लिए आपके पास FCRA Certificate होना चाहिए. इन Certificate के होने से NGO को वित्तीय सहायता मिल जाती हैं और देने वाले को टैक्स में छूट मिल जाता हैं.