एफसीआरए क्या हैं? | What is FCRA?
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम – Foreign Contribution (regulation) Act – FCRA जिसके तहत कोई समाज सेवी संस्था या एनजीओ विदेशों से वित्तीय सहयोग या अनुदान ले सकता हैं, ये अनुदान सामजिक कार्य और राष्ट्र हित में ही प्रयोग होना चाहिए.
यदि विदेशी वित्तीय सहयोग या अनुदान किसी भी प्रकार राष्ट्र हित के लिए हानिकारक हो या किसी गलत या संदिग्ध गतिविधि के लिए लेना निषिद्ध हैं. सरकार विदेशी वित्तीय सहयोग का लेखा-जोखा ले सकती हैं. भारत में, अभी हाल-ही में बहुत सारे समाज सेवी संस्था और NGO को विदेशी फण्ड लेने पर रोक लगा दिया गया था. ऐसी आशंका थी कि इन वित्तीय अनुदान का गलत उपयोग किया जा रहा हैं.
अभी हाल ही में, गृह मंत्रालय ने शीर्ष के आठ शैक्षिक संस्थानों जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईआईटी-कानपुर और जामिया मिलिया इस्लामिया सहित कुछ और शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिए हैं, क्योकि इन संस्थानों के FCRA खातो का लेखा-जोखा सही नही था. ये संस्थान तब तक विदेशी चंदा नही ले सकते हैं जब तक विदेशी वित्तीय सहयोग की पूरी जानकारी नही देते हैं.