What is 80G Act? | 80G एक्ट क्या है?

80G एक्ट क्या है?  | What is 80G Act?

इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत कोई भी व्यकित, संस्था या कंपनी अपने देये गये दान पर टैक्स छूट ले सकता हैं लेकिन दान लेने वाली संस्था का सरकार के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी हैं.

सामजिक कल्याण का कार्य करने वाली सस्थानों को आप दान देकर 80G के तहत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इससे जहाँ आप भलाई का कार्य करते है वही सामजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही संस्थाओ को वित्तीय सहयोग भी मिल जाता हैं जिसे वो सामजिक हित का कार्य और सुचारू रूप से करते हैं. एक एनजीओ को वित्तीय अनुदान लेने के लिए 80G सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है तभी दान देने वाले को भी उसका लाभ मिलेगा.

दान देने वाले लोग या संस्था छूट लेने के लिए रखे ध्यान

  1. आपके पास दिए गये दान का रसीद होना अनिवार्य हैं तभी आपको 80G एक्ट के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
  2. रसीद में संस्था का पूरा पता, रसीद नंबर, दस्तखत, संस्था का विवरण आदि होना चाहिए.
  3. 80जी के तहत छूट का हक इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा कब जारी हुआ.
  4. दान देते समय यह ध्यान रखे कि दान लेने वाली संस्था टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो और सामाजिक काम में लगा हो. ऐसी संस्थाओ को दान देने से कोई फायदा नही मिलेगा जो टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड न हो.
  5. कैश या चेक के द्वारा दिया गया दान टैक्स छूट के दायरे में आता हैं. यदि आप कपडे, कम्बल या कोई अन्य वस्तु दान करते हैं तो उस पर टैक्स छूट नही मिलेगा.
  6. यदि आप किसी विदेशी संस्था या किसी राजनीतिक दल को दान करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स छूट नही मिलेगा.

एक NGO या समाज सेवी संस्था के लिए 80G सर्टिफिकेट का होना जरूरी हैं, तभी व्यक्ति और कंपनी आपको वित्तीय सहायता देंगी क्योकि टैक्स छूट में उन्हें भी लाभ मिलेगा.

 

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