All Indian Vice President List and Election in Hindi – भारत में हुए अब तक उपराष्ट्रपतियों की सूची, इनका चुनाव कैसे होता हैं और इनके कार्य के होते हैं इन सबकी पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को जरूर पढ़े. भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई हैं.
भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची | List of Vice President of India in Hindi
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन ( S. Radhakrishnan) : 13 मई, 1952 – 14 मई, 1957
- जाकिर हुसैन (Zakir Hussain) : 13 मई, 1962 – 12 मई, 1967
- वी. वी. गिरी (V.V. Giri) : 13 मई, 1967 – 3 मई, 1969
- गोपाल स्वरूप पाठक (Gopal Swarup Pathak) : 31 अगस्त, 1969 – 30 अगस्त, 1974
- बी. डी. जत्ती (B.D. Jatti) : 31 अगस्त, 1974 – 30 अगस्त, 1979
- मोहम्मद हिदायतुल्ला (Mohammad Hidayatullah) : 31 अगस्त, 1979 – 30 अगस्त, 1984
- रामस्वामी वेंकटरमण (R. Venkataraman) : 31 अगस्त, 1984 – 27 जुलाई, 1987
- शंकर दयाल शर्मा (Shankar Dayal Sharma) : 3 सितम्बर, 1987 – 24 जुलाई, 1992
- के. आर. नारायणन (K. R. Narayan) : 21 अगस्त, 1992 – 24 जुलाई, 1997
- कृष्णकांत (Krishnakant) : 21 अगस्त, 1997 – 27 जुलाई, 2002
- भैरो सिंह शेखावत (Bhairon Singh Shekhawat) : 19 अगस्त, 2002 – 21 जुलाई, 2007
- हामिद अंसारी (Hamid Ansari) : 11 अगस्त, 2007 – 19 जुलाई, 2017
- वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) : 8 अगस्त, 2017 – अब तक
उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं | Eligibility for Vice President Post
संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए.
- उम्मीदवार भारत का नागरिक हो.
- उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर चूका हो.
- उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बन्ने की योग्यता रखता हो.
- वह संघीय सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो.
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | Election of Vice President
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते है. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता हैं.
उपराष्ट्रपति के कार्य | Vice President’s Function
भारत के उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से दो प्रकार का कार्य करते हैं.
#1 राज्यसभा की अध्यक्षता
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता हैं. वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी की कार्यवाही का संचालन करता है परन्तु वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकता. परन्तु सदन में मतदान के समय किसी विषय पर बराबर मत पड़े हो तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता हैं. इस दृष्टि कोण से भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समतुल्य हैं.
#2 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य
यदि अचानक किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाये तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता हैं और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए वही शपथ लेता है जो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक हैं. इस दौरान उपराष्ट्रपति अपना पुराना कार्य नहीं कर सकता. संविधान में इस व्यवस्था का उल्लेख किया गया हैं – बीमारी, त्यागपत्र, मृत्यु अथवा महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता हैं. उपराष्ट्रपति को अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति बने रहने का गौरव प्राप्त हो सकता हैं. जिस काल में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, उसे वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जोकि राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं.
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल | Vice President’s Tenure
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किन्तु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि से पूर्व अपना पद छोड़ सकता हैं अथवा राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किये प्रस्ताव से पदच्युत किया जा सकता है बशर्ते उस प्रस्ताव को लोकसभा भी स्वीकार कर ले.
उपराष्ट्रपति का वेतन | Vice President’s salary
वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन प्रति माह रूपये 4,00,000/- मात्र है. साथ ही राष्ट्रपति को कई भत्ते और रहने के लिए एक फ्री निवास स्थान मिलता है. यह वेतन अप्रैल 2018 से लागू हुआ हैं.
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