NGO या समाज सेवी संस्था को क्यों रजिस्टर करवाएं?

समाज हित का कार्य और दूसरों की मदत करने जैसे कार्य को हम बिना कोई संस्था या एनजीओ के भी कर सकते हैं तो फिर NGO या समाज सेवी संस्था को रजिस्टर करवाने की जरूरत क्यों होती हैं.?

कोई व्यक्ति या संस्था, लोगो का समूह सामाजिक सुधार, भलाई, परोपकार जैसे कार्यो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं इसके लिए किसी संस्था के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नही होगी. आप किसी एनजीओ या समाज सेवी संस्था से जुड़ कर भी समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं. ऐसी में आप अपनी क्षमता के अनुसार और अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से ही दूसरों की मदत कर सकते हैं.

जब आप कोई एनजीओ या समाज सेवी संस्था को रजिस्टर करवाते हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से दूसरो की मदत कर सकते हैं. इसमें आप समाज सेवा करने वाले लोगो को जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति, कंपनी और सरकार से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य के दायरे को बढ़ा सकते हैं. संस्था रजिस्टर करवाने के बाद आप नियमित और व्यवस्थित तरीके से कार्य को करेंगे. वित्तीय सहायता पाने पर आप समाज सेवी संसाधनों को भी बढ़ा सकते हैं.

समाज सेवा के कार्यो में निरंतरता बनाये रखने के लिए एनजीओ या समाज सेवी संस्थान का रजिस्टर करवाना जरूरी होता हैं.

संस्था या NGO को Register करवाने के कारण

  1. यदि आपने संस्था या NGO रजिस्टर करवाया है तो आप वित्तीय सहायता किसी व्यक्ति या कंपनी से ले सकते हैं और उस व्यक्ति या कंपनी को टैक्स में छूट मिलेगा. बहुत सी कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए अच्छे और क्रियान्वित NGO को वित्तीय सहायता देते हैं. इसके लिए संस्था या एनजीओ का 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैं.
  2. एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने से आप सरकार के विभिन्न विभागों से वित्तीय सहायता ले सकते हैं.
  3. जब आप एक NGO रजिस्टर करवाते हैं तो एनजीओ की तौर-तरीके और व्यवस्था पर विश्वशनीयता बढती हैं जिससे आप ज्यादा वित्तीय अनुदान पा सकते हैं और उसे सामजिक कार्यों में लगा सकते हैं. जब आपके पास पर्याप्त संसाधन होने तो आप अपने कार्य को व्यापक रूप से कर सकते हैं.
  4. यदि आप सरकारी, गैर सरकारी, कंपनी, विदेशी, कॉर्पोरेट सेक्टर या अन्य दानदाता एजेंसी से वित्तीय अनुदान लेने के लिए संस्था या NGO का रजिस्टर्ड होना जरूरी हैं.
  5. यदि आप किसी विदेशी संस्था या एजेंसी से वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो एनजीओ या संस्था का रजिस्टर्ड होना जरूरी हैं और Foreign Contribution Regulation Act – FCRA का रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं. इसके पंजीकरण के कुछ नियम और औपचारिकताएं होती है जिन्हें करने के बाद गृह मंत्रालय से हो जाता है.
  6. संस्था या एनजीओ के रजिस्ट्रेशन होने पर आप अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्टर्ड संस्थाओ पर विश्वास अधिक होता हैं. रजिस्टर्ड संस्था के पास धन जुटाने के कई विकल्प होने हैं. संस्था सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में अपने प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने का कार्य पूर्ण आत्मविश्वास व विश्वसनीयता के साथ कर सकते है.
  7. समाज सेवी संस्था या एनजीओ का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन (वेबसाइट, सोशल मीडिया पर उपस्थिति, प्रमोशन आदि) का होना जरूरी हैं. इससे आपके कार्यो को लाखो लोग देखेंगे और आपका कार्य अच्छा लगने पर वित्तीय सहायता भी देंगे. इससे आपके संस्था या एनजीओ के प्रति लोगो का, कंपनी का और सारकारी संगठनों का विश्वास और अधिक बढ़ जाता हैं.

 

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